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MP News: एमपी में वनाधिकार और पेसा कानून सटीक और प्रभावी तरीके से लागू होंगे, टॉस्क फोर्स गठित
Wed, 06 Nov 2024 06:20 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 06 Nov 2024 06:20 PM IST
सार
टास्क फोर्स शीर्ष समिति की साल में दो बार बैठक करेगी। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई जा सकती है। राज्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत चिन्हांकित और संभावित क्षेत्रों की जिलेवार सूची तैयार की जाएगी
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मंत्रालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक 13 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स दो साल के कार्यकाल के लिए बनाई गई है और राज्य में कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार और अनुकूलन के लिए काम करेगी। टास्क फोर्स में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह, और वन मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पदेन सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।
साल में दो बार बैठक होगी
टास्क फोर्स शीर्ष समिति की साल में दो बार बैठक करेगी। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई जा सकती है। राज्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत चिन्हांकित और संभावित क्षेत्रों की जिलेवार सूची तैयार की जाएगी। साथ ही अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए संस्तुति भी प्रदान की जाएगी। जिलेवार आधार पर लंबित प्रकरणों का आकलन किया जाएगा ताकि सीएफआरआर प्रावधानों के अंतर्गत मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके।
टॉस्क फोर्स विभागों को अनुशंसाएं देगी
पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य शासन के संबद्ध विभागों को अनुशंसाएं दी जाएंगी। FRA से जुड़े विषयों के लिए डीएलसी और पेसा से जुड़े विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। प्रस्तावित अनुशंसाओं पर कार्य योजना और समय सीमा के अनुसार क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स अन्य आवश्यक सुधारों या अनुशंसाओं को भी लागू करने पर विचार करेगी।
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साल में दो बार बैठक होगी
टास्क फोर्स शीर्ष समिति की साल में दो बार बैठक करेगी। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई जा सकती है। राज्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत चिन्हांकित और संभावित क्षेत्रों की जिलेवार सूची तैयार की जाएगी। साथ ही अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए संस्तुति भी प्रदान की जाएगी। जिलेवार आधार पर लंबित प्रकरणों का आकलन किया जाएगा ताकि सीएफआरआर प्रावधानों के अंतर्गत मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके।
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टॉस्क फोर्स विभागों को अनुशंसाएं देगी
पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य शासन के संबद्ध विभागों को अनुशंसाएं दी जाएंगी। FRA से जुड़े विषयों के लिए डीएलसी और पेसा से जुड़े विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। प्रस्तावित अनुशंसाओं पर कार्य योजना और समय सीमा के अनुसार क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स अन्य आवश्यक सुधारों या अनुशंसाओं को भी लागू करने पर विचार करेगी।
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