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MP News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी ने मंत्री विजय शाह की जांच को तीन सदस्यीय SIT गठित
Tue, 20 May 2025 07:38 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 20 May 2025 07:38 AM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की है।
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पुलिस मुख्यालय, भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाने में दर्ज प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सागर जोन के महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी में आईजी वर्मा के साथ विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कल्याण चक्रवर्ती और डिंडौरी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दर्ज प्रकरण की जांच के लिए डीजीपी को तीन आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए थे।
पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि एसआईटी द्वारा जांच कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। आदेश के साथ एफआईआर की प्रति एवं न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एसआईटी सदस्यों, इंदौर ग्रामीण के पुलिस अधिकारियों तथा थाना मानपुर के थाना प्रभारी को भेजी गई है। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
बता दें प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ शाह की माफी को खारिज कर दिया है, बल्कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसआईटी को 28 मई तक पहली रिपोर्ट दाखिल करनी है। इस फैसले के बाद विजय शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है।
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पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि एसआईटी द्वारा जांच कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। आदेश के साथ एफआईआर की प्रति एवं न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एसआईटी सदस्यों, इंदौर ग्रामीण के पुलिस अधिकारियों तथा थाना मानपुर के थाना प्रभारी को भेजी गई है। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
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बता दें प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ शाह की माफी को खारिज कर दिया है, बल्कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसआईटी को 28 मई तक पहली रिपोर्ट दाखिल करनी है। इस फैसले के बाद विजय शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है।
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