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MP News: मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू बर्खास्त
Fri, 21 Jun 2024 10:06 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 21 Jun 2024 10:06 PM IST
सार
नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता जारी करने में अनियमितताओं के मामले में मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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सुनीता शिजू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता में अनियमितता मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं वर्तमान स्टाफ नर्स सुनीता शिजू को बर्खास्त कर दिया। शिजू वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ थी। नर्सिंग काउंसिल में पदस्थ रहने के दौरान अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितताओं के मामले की जांच में पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
बता दें, सुनीता शिजू मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ थीं। इस दौरान नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता में गंभीर अनियमितता सामने आई है। इस मामले में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र शिजू के खिलाफ जारी किया था। साथ ही विभागीय जांच की भी अनुशंसा की थी। जांच में गंभीर अनियमितता पाई गई। नर्सिंग संस्थाओं को गलत मान्यताएं जारी करने से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का भविष्य भी संकट में फंसा। साथ ही नर्सिंग काउंसिल की भी छवि धूमिल हुई। इसको लेकर सुनीता शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए।
कानूनी कार्रवाई की मांग
मामले में एनएसयूआई नेता रवि परमार ने सुनीता शिजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने सुनीता शिजू की नियुक्ति को लेकर 2021 में ही सवाल उठाए थे और नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी।
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बता दें, सुनीता शिजू मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ थीं। इस दौरान नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता में गंभीर अनियमितता सामने आई है। इस मामले में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र शिजू के खिलाफ जारी किया था। साथ ही विभागीय जांच की भी अनुशंसा की थी। जांच में गंभीर अनियमितता पाई गई। नर्सिंग संस्थाओं को गलत मान्यताएं जारी करने से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का भविष्य भी संकट में फंसा। साथ ही नर्सिंग काउंसिल की भी छवि धूमिल हुई। इसको लेकर सुनीता शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए।
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कानूनी कार्रवाई की मांग
मामले में एनएसयूआई नेता रवि परमार ने सुनीता शिजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने सुनीता शिजू की नियुक्ति को लेकर 2021 में ही सवाल उठाए थे और नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी।
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