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MP News: भोपाल में धरना-प्रदर्शन से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Tue, 12 May 2026 09:54 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 12 May 2026 09:54 PM IST
सार

भोपाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना, रैली या प्रदर्शन से पहले पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
 

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MP News: Police will have to be informed before any protest in Bhopal, Police Commissioner issued orders.
भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी आदेश के अनुसार अब धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस जैसे कार्यक्रमों से पहले पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।  भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल, समितियां और प्रतिनिधिमंडल यदि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, घेराव या ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले पुलिस विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।
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पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, जहां कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होता है। कई बार बिना पूर्व सूचना के कार्यक्रम होने पर आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि पूर्व सूचना मिलने से पुलिस आवश्यक सुरक्षा इंतजाम और यातायात व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित कर सकेगी। इससे कार्यक्रमों का संचालन भी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा और किसी प्रकार की हिंसक घटना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका को रोका जा सकेगा। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों से नियमों का पालन करने और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है। 
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