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MP News: सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी का ब्योरा देने का आदेश

Wed, 08 Jan 2025 10:12 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 08 Jan 2025 10:12 AM IST
सार

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा दी है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

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MP News: Order to give property details to government employees on January 31
मंत्रालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों से उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक जमा कराने को कहा है। यह प्रक्रिया हर साल की जाती है, जिसे 2010 से अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें उनके वर्तमान पद, सैलेरी और परिवार के नाम से संपत्तियों का विवरण शामिल होगा। साथ ही, यह जानकारी भी देनी होगी कि उक्त संपत्तियां स्वयं अर्जित की गई हैं या फिर पुश्तैनी हैं। अगर संपत्ति स्वयं अर्जित की तो इसके भुगतान का तरीका, खरीदी के समय और वर्तमान मूल्य की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। आदेश के अनुसार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। इस पहल की शुरुआत 2010 में हुई थी और यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों की संपत्ति पर पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
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