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MP News: सड़क हादसे में मृत स्क्वाड्रन लीडर के परिवार को पौने दो करोड़ मुआवजा देने के आदेश, कौन अदा करेगा राशि
Thu, 05 Sep 2024 01:41 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 05 Sep 2024 01:41 PM IST
सार
सड़क हादसे में मृत स्क्वाड्रन लीडर के परिवार को पौने दो करोड़ का मुआवजा देने के आदेश जारी हुआ है। जानें कौन अदा करेगा यह राशि।
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अनुज यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सड़क दुर्घटना के दौरान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव की मौत पर जिला न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की अदालत ने ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक और दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव के माता-पिता को एक करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का फैसला सुनाया है।
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बता दें कि इस राशि को आवेदन प्रस्तुति दिनांक नौ नवंबर 2021 से अदायगी दिनांक तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह की अवधि के अंदर अदा करना होगा। स्क्वाड्रन लीडर मृतक अनुज यादव के माता-पिता की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने जिला अदालत में याचिका दायर कर बताया था कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव नौ अक्तूबर 2021 को रात दो बजे धर्मवीर पेट्रोल पंप भिंड रोड पर अपनी कार से ग्वालियर जा रहे थे। उसी समय अंधेरे में लापरवाही से सड़क पर खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई थी। ट्रक से कार टकराने से स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव की मौत हो गई थी।
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