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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: OBC reservation may increase in MP! Hearing in Supreme Court soon, may get benefits in jobs and studi

MP News: एमपी में बढ़ सकता है OBC आरक्षण! सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई, नौकरियों और पढ़ाई में मिल सकता है लाभ

Fri, 20 Jun 2025 10:56 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 20 Jun 2025 10:56 PM IST
सार

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल की गई है। वर्ष 2019 में बने कानून को अब तक लागू नहीं किए जाने को चुनौती दी गई है।

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MP News: OBC reservation may increase in MP! Hearing in Supreme Court soon, may get benefits in jobs and studi
कोर्ट

विस्तार

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नौकरी और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2019 में राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर तय किया गया, यह आरक्षण अब तक लागू नहीं किया गया है, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। याचिकाकर्ता निश्चय सोनबीसे और अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका पर शुक्रवार को वकील वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष मामला पेश किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल की सलाह के आधार पर इस कानून को लागू नहीं किया गया है, जबकि ऐसा करना अनुचित है। ठाकुर ने कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगले सप्ताह सुनवाई का आश्वासन दिया है।
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याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का कानून पारित किया था। बावजूद इसके, इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब इस पर अदालत द्वारा कोई स्थगन नहीं है, तो सिर्फ एडवोकेट जनरल की राय के आधार पर आरक्षण को रोका जाना कानूनी दृष्टि से गलत है।
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