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MP News: कैबिनेट बैठक से गायब रहे मंत्री विजय शाह, वीडी शर्मा बोले- निजी कारण से भी हो सकते हैं गैर हाजिर
Tue, 20 May 2025 09:49 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 20 May 2025 09:49 PM IST
सार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शर्मा ने कहा कि संबंधित मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और सरकार कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही करेगी।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ली रही हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मंगलवार को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे, लेकिन विजय शाह अनुपस्थिति रहे। कैबिनेट बैठक में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर उठे सवालों पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कई बार मंत्री व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसा पहले भी होता रहा है। शाह की अनुपस्थिति का यही एक संभावित कारण हो सकता है।
वहीं, शाह को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि संबंधित मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और सरकार कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही करेगी।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को हुई सुनवाई में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे, जिन्हें 28 मई तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के डीजीपी ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह जांच कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।
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वहीं, शाह को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि संबंधित मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और सरकार कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही करेगी।
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बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को हुई सुनवाई में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे, जिन्हें 28 मई तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के डीजीपी ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह जांच कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।
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