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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Market traders will get license for a period of up to 30 years, Agriculture Minister issued order on

MP News:मण्डी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिये मिलेगा लायसेंस, कृषि मंत्री ने निर्देश पर आदेश जारी

Thu, 15 Feb 2024 07:44 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 15 Feb 2024 07:44 PM IST
सार


प्रदेश के मण्डी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिये लायसेंस मिलेगा। मण्डी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इससे प्रदेश के मण्डी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मण्डी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा।

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MP News: Market traders will get license for a period of up to 30 years, Agriculture Minister issued order on
मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मण्डी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। सभी मण्डी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मण्डियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि निर्धारित दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश स्वत: 24 फरवरी से लागू हो जायेगा।
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मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किये गये हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लिये व्यापारी लायसेंस फीस को 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये किया गया है। 
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एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि समाप्त
प्रसंस्करणकर्ता विनिर्माता के लायसेंस पर लगने वाली एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि को भी समाप्त कर दिया गया है। शासन द्वारा लिये गये निर्णयों से मण्डी व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है।
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