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MP News: सरकार आवासहीन बहनों को घर कराएगी उपलब्ध, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म
Thu, 14 Sep 2023 07:41 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 14 Sep 2023 07:41 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विकास आयुक्त कार्यालय की तरफ से सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यापालन अधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश बताएं गए।
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मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : File
विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने बहनों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। लाडली बहना योजना में 1250 रुपये प्रतिमाह, 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर के बाद आवासहीन बहनों को सरकार घर उपलब्ध कराएगी। सरकार ने लाडली बहना आवास योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश विकास आयुक्त कार्यालय की तरफ से सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश बताए गए। योजना में पीएम आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एवं पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार, जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हुए हैं। भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे और चिन्हित 97 हजार और ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, वे पात्र होंगे।
योजना के तहत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से निर्धारित आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को आवेदन भर कर जमा कराना होगा। इसकी सचिव/ग्राम रोजगार सहायक की तरफ से पावती दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हैं), लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक और स्वयं की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराना होगी।
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मध्य प्रदेश विकास आयुक्त कार्यालय की तरफ से सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश बताए गए। योजना में पीएम आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एवं पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार, जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हुए हैं। भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे और चिन्हित 97 हजार और ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, वे पात्र होंगे।
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योजना के तहत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से निर्धारित आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को आवेदन भर कर जमा कराना होगा। इसकी सचिव/ग्राम रोजगार सहायक की तरफ से पावती दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हैं), लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक और स्वयं की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराना होगी।
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