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MP News: शहरी भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन का मालिक बनाएगी सरकार, प्रदेशभर में सर्वे शुरू

Thu, 20 Nov 2025 08:10 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 20 Nov 2025 08:10 PM IST
सार

शहरी क्षेत्रों में वर्षों से बिना जमीन के रह रहे परिवारों को अब अपना घर और जमीन का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को कानूनी रूप से जमीन का मालिक बनाने के लिए प्रदेश-भर में बड़ा अभियान शुरू किया है।

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MP News: Government will make urban landless families owners of residential land, survey begins across the sta
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को कानूनी तौर पर जमीन का मालिक बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत उन परिवारों को आवासीय जमीन के पट्टे दिए जाएंगे, जिनके नाम पर कहीं भी मकान या जमीन दर्ज नहीं है और जो वर्षों से शासकीय या नगर पालिका की भूमि पर रह रहे हैं। जिनके पास कच्चा मकान है, लेकिन जमीन का स्वामित्व नहीं है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। अभियान के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और राजस्व विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी सर्वे शुरू गुरुवार से शुरू कर दिया गया है, जो 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यह पहल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के विभिन्न घटकों के सुचारू संचालन में भी सहायक मानी जा रही है।
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सर्वे के बाद जारी होगी पात्रों की सूची
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गठित सर्वे दल ई-केवाईसी आधारित पहचान के माध्यम से लाभार्थियों के दस्तावेज एकत्र करेंगे। सर्वे पूरा होने के बाद प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण करने के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। सूची जिला कार्यालय की वेबसाइट और नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
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4 जनवरी से मिलना शुरू होंगे पट्टे
अंतिम सूची के बाद 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक पात्र हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। स्थायी पट्टे लाल रंग में, अस्थायी पट्टे पीले रंग में दिए जाएंगे। जहां झुग्गी बस्तियों को स्थानांतरित करना आवश्यक होगा, वहां समिति के निर्णय अनुसार पात्र परिवारों को वैकल्पिक स्थान पर बसाया जाएगा। स्थायी पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा।


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गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई
पट्टा लेने के लिए गलत जानकारी, धोखाधड़ी या अवैध कब्जे के आधार पर आवेदन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भविष्य में किसी भी योजना से वंचित किया जा सकेगा। विभाग के अनुसार अभियान में पात्र लोगों की सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसम्बर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। 

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1984 के अधिनियम में संशोधन के बाद बड़ा कदम
नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों के लिए सरकार ने वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियममें  संशोधन करते हुए पात्रता तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज ऐसे आवासहीन परिवार पट्टाधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

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13 दिसंबर तक चलेगा अभियान 
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह अभियान 13 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि यह अभियान शहरी गरीबों के लिए स्थायी समाधान उपलब्ध कराएगा तथा भूमिहीन परिवारों को सुरक्षित आवास और स्वामित्व का अधिकार प्रदान करेगा।
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