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MP News: 50% कमीशन के वायरल लेटर पर ग्वालियर में एफआईआर दर्ज, ज्ञानेंद्र अवस्थी और अन्य पर केस
Sat, 12 Aug 2023 06:51 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 12 Aug 2023 06:51 PM IST
सार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ग्वालियर की जिला कार्यकारिणी के सदस्य पंकज पालीवाल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत कमीशन के वायरल लेटर पर बवाल हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने-सामने आ गए है। इस बीच ग्वालियर में वायरल लेटर को लेकर ज्ञानेंद्र अवस्थी और अन्य के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को जांच में आरोपी का पत्र फर्जी मिला है। पत्र में लिखे पते पर ना ज्ञानेंद्र मिला न उसकी संस्था मिली।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ग्वालियर की जिला कार्यकारिणी के सदस्य पंकज पालीवाल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। इसमें वायरल पत्र में लिखे नाम ज्ञानेंद्र अवस्थी और अन्य के खिलाफ 420 और 469 धारा किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी करने की धारा में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के लेटर हेड पर मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट ग्वालियर को शिकायती पत्र वायरल किया गया।
इस पत्र में पता बसंत विहार कॉलोनी ग्वालियर लिखा था। पत्र में पेटी कांट्रेक्टर की तरफ से 50% कमीशन मांगने और जांच करने की बात लिखी थी। इस पत्र के दिए पते बसंत विहार के सेक्टर ए,बी,सी,डी में ना तो इस नाम की कोई संस्था मिली और ना ही कोई व्यक्ति। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में इस नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। ना ही इस नाम से कोई ठेकेदार है। पंकज पालीवाल ने अपनी शिकात में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि को कूटरचित और फर्जी पत्र लिखकर धूमिल करने का आरोप लगाया है।
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ग्वालियर की जिला कार्यकारिणी के सदस्य पंकज पालीवाल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। इसमें वायरल पत्र में लिखे नाम ज्ञानेंद्र अवस्थी और अन्य के खिलाफ 420 और 469 धारा किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी करने की धारा में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के लेटर हेड पर मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट ग्वालियर को शिकायती पत्र वायरल किया गया।
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इस पत्र में पता बसंत विहार कॉलोनी ग्वालियर लिखा था। पत्र में पेटी कांट्रेक्टर की तरफ से 50% कमीशन मांगने और जांच करने की बात लिखी थी। इस पत्र के दिए पते बसंत विहार के सेक्टर ए,बी,सी,डी में ना तो इस नाम की कोई संस्था मिली और ना ही कोई व्यक्ति। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में इस नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। ना ही इस नाम से कोई ठेकेदार है। पंकज पालीवाल ने अपनी शिकात में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि को कूटरचित और फर्जी पत्र लिखकर धूमिल करने का आरोप लगाया है।
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