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MP News: सीएस और बैतूल डीएम की लोकायुक्त में शिकायत, डिप्टी कलेक्टर बागरे ने पद के दुरुपयोग का लगाया आरोप
Fri, 25 Aug 2023 09:12 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 25 Aug 2023 09:12 PM IST
सार
निशा बागरे ने लोकायुक्त को शिकायत में मुख्य सचिव और बैतूल कलेक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके संविधानिक अधिकारों का हनन किया है।
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निशा बांगरे
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और उनके बेटे बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस के खिलाफ डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे ने लोकायुक्त में शिकायत की है। सीएस और अमनबीर सिंह पर बागरे ने पद के दुरुप्रयोग में शिकायत की है।
निशा बागरे ने लोकायुक्त को शिकायत में मुख्य सचिव और बैतूल कलेक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके संविधानिक अधिकारों का हनन किया है। पहले तो उनको अंतराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में भाग लेने तथा भगवान बुद्ध की विचाराधारा से प्रेरित होकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा करने से रोका गया। उन्होंने लोकायुक्त के फॉर्म-1 में पद के दुरुपयोग मामले में शिकायत की है।
इसके अलावा निशा बागरे ने इस्तीफा देने के बावजूद उनको बैक डेट में नोटिस जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात भी अपनी शिकायत में लिखी है। इसके अलावा उनके द्वारा इस्तीफा को हाईकोर्ट की तरफ से 30 दिन में निराकरण करने का आदेश की अवहेलना कर विभागीय जांच करने की भी शिकायत लिखी है। शिकायत के अनुसार बैतूल कलेक्टर पर अपने पद का दुरुपयोग कर अनुमति नहीं देने और सीएस पर पिछली तारीख में नोटिस जारी करने के आरोप लगाए गए है।
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निशा बागरे ने लोकायुक्त को शिकायत में मुख्य सचिव और बैतूल कलेक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके संविधानिक अधिकारों का हनन किया है। पहले तो उनको अंतराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में भाग लेने तथा भगवान बुद्ध की विचाराधारा से प्रेरित होकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा करने से रोका गया। उन्होंने लोकायुक्त के फॉर्म-1 में पद के दुरुपयोग मामले में शिकायत की है।
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इसके अलावा निशा बागरे ने इस्तीफा देने के बावजूद उनको बैक डेट में नोटिस जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात भी अपनी शिकायत में लिखी है। इसके अलावा उनके द्वारा इस्तीफा को हाईकोर्ट की तरफ से 30 दिन में निराकरण करने का आदेश की अवहेलना कर विभागीय जांच करने की भी शिकायत लिखी है। शिकायत के अनुसार बैतूल कलेक्टर पर अपने पद का दुरुपयोग कर अनुमति नहीं देने और सीएस पर पिछली तारीख में नोटिस जारी करने के आरोप लगाए गए है।
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