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MP News: लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और जांच एजेंसियों की अभियोजन स्वीकृति के लिए सीएम की अध्यक्षता में समिति गठित
Fri, 09 Feb 2024 03:04 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 09 Feb 2024 03:04 PM IST
सार
विधि एवं विधायी कार्य विभाग और प्रशासकीय विभाग को अपना मत देना होता है। कई बार इनके मत में भिन्नता होती है। ऐसे मामलों को हल करने के लिए मंत्रिपरिषद की समिति का गठन किया गया है।
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वल्लभ भवन
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधि एवं विधायी कार्य विभाग और प्रशासकीय विभाग में मत भिन्नता की स्थिति में निर्णय लेने के लिए 6 मंत्रियों की समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और अन्य जांच एजेंसियों को अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद केस चलाने की अनुमति लेने होती है। ऐसे में प्रकरणों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग और प्रशासकीय विभाग को अपना मत देना होता है। कई बार इनके मत में भिन्नता होती है। ऐसे मामलों को हल करने के लिए मंत्रिपरिषद की समिति का गठन किया गया है।
यह है 6 सदस्य
6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रहेंगे। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री संपतिया उइके सदस्य रहेंगी। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन इस समिति के सचिव होंगे।
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यह है 6 सदस्य
6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रहेंगे। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री संपतिया उइके सदस्य रहेंगी। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन इस समिति के सचिव होंगे।
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