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MP News: पांच हजार वर्गफीट से बड़े मकानों के भवन अनुज्ञा की होगी जांच, एक अप्रैल से प्रदेशभर में चलेगा अभियान

Fri, 24 Mar 2023 11:39 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 24 Mar 2023 11:39 PM IST
सार

प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि अवैध निर्माण गतिविधियों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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MP News: Building permission of houses larger than five thousand square feet will be investigated, campaign wi
मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश में भवन अनुज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने 1 अप्रैल से अभियान शुरू होगा। शुक्रवार को नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी आयुक्ता और सीएमओ को निर्देश दिये है। इसमें खास तौर पर 5000 वर्गफीट से अधिक एरिया में बने मकानों की बिल्डिंग परमिशन की जांच की जाएगी।
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प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि अवैध निर्माण गतिविधियों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों के फैलाव और नये क्षेत्रों को जोड़े जाने से भवन निर्माण गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण भी नये आवासों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह संज्ञान में आ रहा है कि भवन निर्माण कार्यों में से कई कार्य बिना अनुमति अथवा अनुमति के विरुद्ध अतिरिक्त निर्माण के रूप में किये जा रहे  हैं, इससे शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा शहरों के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
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100 प्रतिशत निरीक्षण अनिवार्य

शहरी क्षेत्र में 5000 वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन/निर्मित भवनों की भवन अनुज्ञा का शत-प्रतिशत अनिवार्यत: निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि यह निर्माण कार्य नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त भवन अनुज्ञा के अनुसार ही हुआ है। अगर निर्माण कार्य बिना अनुमति अथवा अनुमति के विरुद्ध किया गया है, तो मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।
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कम्पाउंडिंग योग्य नहीं होने पर हटाएं अवैध निर्माण
आदेश में कहा गया कि जो प्रकरण कम्पाउंडिंग योग्य नहीं हैं, उन पर नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही करें। नगरीय निकायों में जीआईएस सर्वे के माध्यम से वर्तमान सम्पत्तियों एवं नवीन सम्पत्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। सर्वे में निकाय के बेस मैप पर सभी सम्पत्तियों की जानकारी उपलब्ध है। इसलिए निकाय सुनिश्चित करें कि जितनी सम्पत्तियां सर्वे में पायी गयी हैं, उन सभी सम्पत्तियों / भवनों की भवन अनुज्ञा ली गयी है और प्रदत्त भवन अनुज्ञा अनुसार ही निर्माण कार्य किया गया है।
 
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