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MP News: अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की
Tue, 31 Dec 2024 08:17 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 31 Dec 2024 08:17 PM IST
सार
राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में अब सीधी भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे अतिथि शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा माना जा रहा है। राज्य के अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण और भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे थे।
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मंत्रालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में अब सीधी भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे अतिथि शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा माना जा रहा है। राज्य के अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण और भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे थे। सितंबर 2023 में में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। यह मामला लंबे समय तक अधिसूचना के इंतजार में अटका रहा। अब राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम- 2018 में संशोधन कर इसे लागू कर दिया है।
ऐसे मिलेगा लाभ
अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में काम किया हो। हर सत्र में कम से कम 30 दिन तक अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हों। तीनों सत्रों का कुल अनुभव 200 दिनों का होना चाहिए। आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
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ऐसे मिलेगा लाभ
अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में काम किया हो। हर सत्र में कम से कम 30 दिन तक अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हों। तीनों सत्रों का कुल अनुभव 200 दिनों का होना चाहिए। आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
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