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MP Election: भोपाल में रात एक बजे तक खुली थी शराब की दुकान, तीन दुकानों पर 75 हजार जुर्माना लगाया
Fri, 13 Oct 2023 08:14 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 13 Oct 2023 08:14 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग नियमों को लेकर सख्त है। भोपाल में आबकारी विभाग ने देररात तक शराब की दुकान खुली पाये जाने पर तीन दुकानों पर जुर्माने की कार्रवाई की है।
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भोपाल में शराब दुकानों पर कार्रवाई
विस्तार
भोपाल आबकारी विभाग ने 3 शराब दुकानों को निर्धारित समय से अधिक समय तक खुला पाए जाने पर प्रत्येक दुकान पर 25 हजार रूपये के हिसाब से 75 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। प्रभारी आबकारी अधिकारी भोपाल के विगत दिनों किए गए निरीक्षण में कम्पोजिट मदिरा दुकान पिपलानी लायसेंसी विजय सिंह, कम्पोजिट मदिरा दुकान अन्ना नगर लायसेंसी भोले विश्वनाथ, कम्पोजिट मदिरा दुकान, करौंद चौराहा, भोपाल लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे द्वारा विक्रय हेतु निर्धारित समय रात 11:30 बजे के बाद रात एक बजे मदिरा दुकान खुली पाई गई एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान करोंद चौराहा लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे मदिरा दुकान निर्धारित समय प्रातः 8:30 बजे के पूर्व प्रातः 6.45 बजे खुली पाई गई। यह मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है।
इन तीनों ही प्रकरण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लायसेंसियों का उक्त कृत्य, शमनीय होने से तीनों कम्पोजिट मदिरा दुकानो पर रूपये 25-25 हजार की शास्ति अधिरोपित किय जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए है।
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इन तीनों ही प्रकरण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लायसेंसियों का उक्त कृत्य, शमनीय होने से तीनों कम्पोजिट मदिरा दुकानो पर रूपये 25-25 हजार की शास्ति अधिरोपित किय जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए है।
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