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MP Election 2023: बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया मतदान, वोट लेने घर पहुंचे पीठासीन अधिकारी

Tue, 07 Nov 2023 04:23 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Tue, 07 Nov 2023 04:23 PM IST
सार

MP Election 2023: मध्यप्रदेश में आमजन भले ही 17 नवंबर को वोट डालेंगे लेकिन 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग शुरू हो गई। इस बार घर पर पहुंचकर की इनका मत लिया जा रहा है। आयोग ने होम वोटिंग की नई सुविधा दी है। 

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MP Election 2023: Elderly and disabled voters voted, presiding officer reached home to collect votes
MP Election 2023 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मत लेने के लिए पीठासीन अधिकारी घर पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है। ऐसे में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग घर से ही किया। उन्होंने आयोग की इस नई सुविधा का लाभ लेते हुए अपने घर पर भी रहकर वोटिंग की। भोपाल की सात विधान सभा सीटों के लिए भी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। सुरक्षा इंतजाम के बीच मतदान दल बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान करवाया गया। 

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तीन दिन चलेगी वोट फ्रॉम होम वोटिंग
वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया तीन दिन तक चलेगी। नौ नवंबर तक होम वोटिंग करवाई जायेगी। भोपाल की सभी सात विधानसभाओं में 80+ उम्र के कुल करीब 27089 मतदाता हैं। जबकि दिव्यांग वोटर्स की संख्या 15 हजार 747 है। इस दौरान हर मतदाता की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर मतदान किया जा सकता है।
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सुविधा अनुसार दिया जा रहा है वक्त 
इस पूरी प्रक्रिया में पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया जा रहा है। आयोग की ओर से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता को असुविधा न हो। इसके लिए उनकी सुविधा के अनुसार ही वोटिंग का समय तय किया जा रहा है। 
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बीएलओ से करें संपर्क
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने घर से मतदान की पहल की है। अगर आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए अपने एरिया के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए फॉर्म 12D भरना आवश्यक है। बुजुर्ग मतदाता की उम्र 80 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 


पार्टी के एजेंट भी मौजूद
मतदान दल निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के एजेंट को भी सूचित कर रहा है। बुजुर्ग या दिव्यांग का मत लेते समय राजनीतिक दल के एजेंट भी वहां मौजूद रहते हैं। इसके साथ राजनीतिक दल भी जोन वोटिंग की इस प्रक्रिया पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं।

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