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MP Cabinet: नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिजन को नौकरी और 15 लाख देगी मप्र सरकार

Mon, 21 Aug 2023 11:25 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 21 Aug 2023 11:25 PM IST
सार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। 

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MP Cabinet: State government will give job and 15 lakh to the family of the person killed in Naxalite violence
शिवराज कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश सरकार नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के एक परिजन को सरकारी नौकरी और 15 लाख रुपये देने जा रही है। स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। दरअसल, मप्र सरकार 26 साल बाद नक्सली आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में बदलाव करने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की संभावना है। मंत्रि परिषद की बैठक में नक्सलियों के पुनर्वास सह राहत नीति में बदलाव प्रस्तावित है। नक्सली आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में संशोधन कर आत्म समर्पित नक्सली को अचल संपत्ति खरीदने के लिए 20 लाख रुपये, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख, मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख सहित अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही नक्सली हिंसा में मारे जाने वाले व्यक्ति के एक परिजन को मप्र सरकार सरकारी नौकरी देने के साथ 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है।
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1997 के बाद बदलाव
प्रदेश में नक्सलियों के आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में इससे पहले 1997 में बदलाव किया गया था। वर्तमान में 1997 की नीति ही लागू है। नक्सली समस्या से प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना ने अपनी नीतियों में संशोधन किया है। इसके बाद मप्र सरकार भी नीतियों में संशोधन करने जा रही है। इसी तरह सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर उनके परिजनों को 20 लाख और शारीरिक अक्षमता पर चार लाख रुपये देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के साथ दर्जन भर से अधिक बिंदुओं पर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी।
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जनपद-जिला पंचायद सदस्यों का मानदेय तीन गुना बढ़ेगा
जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि होने जा रही है। जिला पंचायत सदस्य को साढ़े चार हजार के स्थान पर 13 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रुपये किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 771 जिला पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े चार हजार रुपये करना प्रस्तावित किया है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा रहा है। 
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7 नए कॉलेज खोलने को मिलेगी मंजूरी
मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 7 नए महाविद्यालय खोलने, एक महाविद्यालय में नवीन संकाय शुरू करने, नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षकों के नए पद सृजित करने को मंजूरी दी जाएगी।


इन मुद्दों पर भी निर्णय संभव
मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि के निर्णय का अनुमोदन, पेंशनरों को जुलाई 2023 से 38 के स्थान पर 42 प्रतिशत महंगाई राहत देने, नर्सिंग कालेजों में शिक्षक सहित अन्य संवर्गों के 305 की स्वीकृति, सात नए कालेज, नए संकाय व नए विषय प्रारंभ करने के लिए 367 पदों के सृजन, पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करने सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।
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