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Bhopal: सरकारी स्कूल के शौचालय में नाबालिग छात्रा से रेप, महिला सफाईकर्मी के पति ने किया दुराचार
Sun, 24 Jul 2022 11:17 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 24 Jul 2022 11:17 AM IST
सार
राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूल के शौचालय में एक आठ वर्षीय छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने छात्रा के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजधानी भोपाल के एक सरकारी स्कूल के शौचालय में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। रविवार को पुलिस ने मामले की जानकारी दी। घटना शुक्रवार दोपहर लंच के समय की बताई जा रही है। पुलिस ने शनिवार को आठ वर्षीय छात्रा से रेप करने वाले 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी स्कूल में ही काम करने वाली एक महिला सफाई कर्मचारी का पति है। निरीक्षक विजय सिसोदिया ने बताया कि आरोपी और उसकी पत्नी स्कूल परिसर में रहते हैं।
व्यक्ति ने कथित तौर पर चौथी कक्षा की छात्रा का शौचालय तक पीछा किया, उसकी आंखों और मुंह को अपने हाथों से ढक लिया और वहां से निकलने से पहले उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि रोती हुई लड़की ने एक शिक्षक को घटना की जानकारी दी और अपराधी को पीली शर्ट और लाल रंग की पतलून पहना बताया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी।
अधिकारी ने कहा कि लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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व्यक्ति ने कथित तौर पर चौथी कक्षा की छात्रा का शौचालय तक पीछा किया, उसकी आंखों और मुंह को अपने हाथों से ढक लिया और वहां से निकलने से पहले उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि रोती हुई लड़की ने एक शिक्षक को घटना की जानकारी दी और अपराधी को पीली शर्ट और लाल रंग की पतलून पहना बताया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी।
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अधिकारी ने कहा कि लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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