फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   court sentenced father life imprisonment in a misdeed case of his daughter

भोपाल: दुष्कर्मी बाप को आजीवन कारावास, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पाया दोषी

Fri, 12 Mar 2021 03:18 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, भोपाल।
एजेंसी, भोपाल। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 12 Mar 2021 03:18 AM IST
विज्ञापन
court sentenced father life imprisonment in a misdeed case of his daughter
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

भोपाल की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके 40 वर्षीय बाप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले बाप अरविंद जैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


उसने बताया कि अदालत ने आरोपी को धारा 376 तथा पॉस्को एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए जैन को सारी उम्र जेल में रहना होगा।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, पिता का यह सामाजिक तथा कानूनी दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों की सुरक्षा करे। लेकिन यह घटना ठीक इसके विपरीत है। अभियुक्त ने न सिर्फ प्रकृति, समाज तथा कानून की व्यवस्था को तोड़ा है, बल्कि अपनी ही बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया है। उस बच्ची को तो लैंगिक संबंधों के बारे में भी नहीं मालूम।
विज्ञापन
विज्ञापन


फैसले में कहा गया है कि न्यायालय को प्रकरण में प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया जाना ही उचित रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed