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MP News: बिना परमिशन ट्रेन में खाना बेचना पड़ा भारी, 10 महीने में 75 लाख का जुर्माना
Mon, 06 Nov 2023 05:52 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Mon, 06 Nov 2023 05:52 PM IST
सार
Bhopal News: भोपाल रेल मंडल ने ऐसे 6643 व्यक्तियों को पकड़ा है, जो बिना किसी लाइसेंस के ट्रेन और स्टेशनों पर खाने का सामान बेच रहे थे। रेल मंडल ने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। ये टीम लगातार एक्शन ले रही है। मंडल को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं।
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बिना परमिशन ट्रेन में खाना बेचना पड़ा भारी,
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
ट्रेन और स्टेशन पर बिना परमिशन खाने का सामान बेचने वालों पर पश्चिम मध्य रेल मंडल ने शिकंजा कसा है। भोपाल रेल मंडल ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर 75 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में विगत 10 माह (जनवरी से अक्टूबर 2023 तक) के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचते पाए गए 6643 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 144 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर रेल न्यायालय भोपाल में पेश किया गया, जिनमें से 48 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा शेष से कुल रुपये 7548650 जुर्माना वसूला गया।
दरअसल, रेल परिसर एवं यात्री गाडियों में बिना अधिकार पत्र के सामान बेचना या फेरी लगाना दंडनीय अपराध है, जिसमें रेलवे अधिनियम की धारा 144 (ए) के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
विशेष टीम का गठन
चलती गाड़ियों अथवा स्टेशनों पर अनाधिकृत रूप से अवैध वेन्डरों द्वारा खाद्य सामग्री बेचने से यात्रियों की जान का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण अवैध वेंडिंग को रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई करने की जवाबदेही रेल सुरक्षा बल को प्रदत्त है। रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन पर और गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने की रोकथाम हेतु यात्री गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की जा रही है।
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दरअसल, रेल परिसर एवं यात्री गाडियों में बिना अधिकार पत्र के सामान बेचना या फेरी लगाना दंडनीय अपराध है, जिसमें रेलवे अधिनियम की धारा 144 (ए) के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
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विशेष टीम का गठन
चलती गाड़ियों अथवा स्टेशनों पर अनाधिकृत रूप से अवैध वेन्डरों द्वारा खाद्य सामग्री बेचने से यात्रियों की जान का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण अवैध वेंडिंग को रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई करने की जवाबदेही रेल सुरक्षा बल को प्रदत्त है। रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन पर और गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने की रोकथाम हेतु यात्री गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की जा रही है।
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