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भोपाल: पहले तीन तलाक दिया, फिर हिंदू बन पति ने की दूसरी शादी, अब पहली पत्नी मांग रही 'इंसाफ'

Sat, 02 Jan 2021 10:24 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: कुमार संभव Updated Sat, 02 Jan 2021 10:24 PM IST
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Bhopal MP News: bhopal husband converted to hindu after triple talaq to first wife and married again with hindu girl now muslim wife file complaint under new law
भोपाल: प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

देश में तीन तलाक कानून लागू हो चुका है और इसके तहत सजा का प्रावधान है। इस बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन तलाक से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कानून के जानकारों को भी परेशानी में डाल दिया है। दरअसल, करीब तीन साल पहले एक शख्स ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। इसके बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया और दूसरी शादी कर ली। अब आरोपी की पहली पत्नी ने अदालत से इंसाफ मांगा है और उसके लिए तीन तलाक कानून का हवाला दिया है। हालांकि, आरोपी और उसकी दूसरी पत्नी ने भी इस मामले में अपना-अपना पक्ष रखा है।

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यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, भोपाल में रहने वाला एक शख्स रेलवे में नौकरी करता है। 2004 में उसने एक मुस्लिम महिला से शादी की, जिसके बाद उनके दो बेटे हैं। हालांकि, साल 2017 में उस शख्स ने तीन तलाक बोलकर अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया। 
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हिंदू बन की दूसरी शादी

बताया जा रहा है कि आरोपी ने इसके बाद हिंदू धर्म अपना लिया और एक हिंदू महिला से शादी कर ली। अब दोनों साथ रह रहे हैं। इस बीच पहली पत्नी ने भरण पोषण के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और इंसाफ की मांग की है।
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पहली पत्नी ने कही यह बात

गौरतलब है कि यह मामला भोपाल की फैमिली कोर्ट प्रधान न्यायाधीश आरएन चंद के समक्ष विचाराधीन है। इस बीच महिला ने काउंसलर शैल अवस्थी को बताया कि रिश्तेदारों ने उसे तीन तलाक कानून बनने की जानकारी दी। साथ ही, बताया कि इसके तहत तीन तलाक एक साथ कहने पर वह मान्य नहीं होता। ऐसे में उसने भरण पोषण भत्ते की गुहार लगाई है।

पति ने यूं रखा अपना पक्ष

काउंसलर शैल अवस्थी ने आरोपी पति से बातचीत की। उसका कहना है कि उसने आर्य समाज मंदिर से कानूनी रूप से हिंदू धर्म अपना लिया। अब वह पहली पत्नी की हर जिम्मेदारी से मुक्त है, लेकिन वह मामले को उलझा रही है। महिला ने उसके ऑफिस में भी दावा पेश कर दिया, जिससे उसका वेतन रुक गया है।

दूसरी पत्नी कर रही यह दावा

इसके अलावा आरोपी की दूसरी पत्नी ने काउंसलर को बताया कि उसके पति ने धर्म परिवर्तन के बाद उससे शादी की। उसने नियमानुसार पहली पत्नी को तलाक दिया। इस हिसाब से मैं वैधानिक पत्नी हूं। ऐसे में उस महिला का कोई हक नहीं बनता कि वह उसके पति के साथ रहे।
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