न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Updated Sun, 10 Jan 2021 08:01 AM IST
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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 26 साल की महिला ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली और उसके परिवार ने इस मामले से लव जिहाद से जोड़ दिया है। भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में महिला ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, महिला ने सुसाइड नोट पर आदिल खान को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। महिला के कमरे से सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके परिवार वालों ने आदिल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी और पुलिस ने आदिल को संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया।
परिवारजनों की माने तो आरोपी ने अपना नाम बदलकर महिला के साथ धोखा किया। महिला के पिता ने बताया कि उसने मेरी बेटी को अपना नाम बबलू बताया और उससे दोस्ती कर ली। महिला के पिता ने आगे बताया कि जब उनकी बेटी को पता चला कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, तो बेटी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और इसके बदले में आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक और मौखिक तौर पर अत्याचार किया।
महिला के परिवार वालों ने आऱोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो आरोपी के अत्याचार से परेशान हो गई थी। अब परिवार वालों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ राज्य में बने नए लव जिहाद मामले के तहत कार्रवाई की जाए।
हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है, ये जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। शनिवार को मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद अध्यादेश के लिए सहमति दी। इस कानून के तहत धोखाधड़ी के माध्यम से धार्मिक रुपातंरण को लेकर दंड किया जाता है।अगर इस मामले में आरोपी दोषी करार किया जाता है तो उसे 10 साल की सजा होती है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 26 साल की महिला ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली और उसके परिवार ने इस मामले से लव जिहाद से जोड़ दिया है। भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में महिला ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, महिला ने सुसाइड नोट पर आदिल खान को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। महिला के कमरे से सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके परिवार वालों ने आदिल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी और पुलिस ने आदिल को संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया।
परिवारजनों की माने तो आरोपी ने अपना नाम बदलकर महिला के साथ धोखा किया। महिला के पिता ने बताया कि उसने मेरी बेटी को अपना नाम बबलू बताया और उससे दोस्ती कर ली। महिला के पिता ने आगे बताया कि जब उनकी बेटी को पता चला कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, तो बेटी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और इसके बदले में आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक और मौखिक तौर पर अत्याचार किया।
महिला के परिवार वालों ने आऱोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो आरोपी के अत्याचार से परेशान हो गई थी। अब परिवार वालों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ राज्य में बने नए लव जिहाद मामले के तहत कार्रवाई की जाए।
हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है, ये जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। शनिवार को मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद अध्यादेश के लिए सहमति दी। इस कानून के तहत धोखाधड़ी के माध्यम से धार्मिक रुपातंरण को लेकर दंड किया जाता है।अगर इस मामले में आरोपी दोषी करार किया जाता है तो उसे 10 साल की सजा होती है।