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भोपाल: वोटरलिस्ट सुधार के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, 11 अप्रैल तक नाम जुड़वाए या कटवाए जा सकेंगे
Mon, 04 Apr 2022 08:46 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 04 Apr 2022 08:46 PM IST
सार
यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फॉर्म ईआर वन में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वाएं।
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मतदाता जागरुकता कार्यक्रम में वोटरलिस्ट सुधार की जानकारी देतीं सारिका घारू।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अगर आप इस साल 18 वर्ष के हो गए हैं और पंचायत या नगरनिकाय की मतदाता सूची में आपके नाम में कोई कमी है तो आपके पास यह मौका है कि आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। यह बात मध्य प्रदेश निवार्चन आयोग की सेंस गतिविधियों की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू ने मतदाता जागरूकता कायर्क्रम में कही।
सारिका ने बताया कि यह कायर्क्रम मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग के सचिव बीएस जामोद के मार्गदर्शन एवं राज्य सेंस गतिविधियों के उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्य के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में बताया गया कि यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फॉर्म ईआर वन में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वाएं। यदि आपका नाम एक से अधिक स्थान पर है तो किसी एक स्थान से अपना नाम हटवाएं, इसके लिये तो फॉर्म ईआर टू भरकर देना होगा। यदि आपके नाम में या किसी विवरण में त्रुटि है तो फार्म ईआर थ्री भरकर उसमें सुधार करवा सकते हैं।
सारिका ने कहा कि इस समय अनेक धर्मों के पर्व चल रहे हैं, किसान भी व्यस्त हैं लेकिन वोटर लिस्ट सुधार पर्व को आप प्रदेश पर्व के रूप में लें और आप स्वयं मतदाता सूची में कमी होने पर सुधार करवाएं। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी प्रेरित करें ताकि योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए। ध्यान रखें अंतिम दिनांक 11 अप्रैल है।
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सारिका ने बताया कि यह कायर्क्रम मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग के सचिव बीएस जामोद के मार्गदर्शन एवं राज्य सेंस गतिविधियों के उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्य के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में बताया गया कि यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फॉर्म ईआर वन में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वाएं। यदि आपका नाम एक से अधिक स्थान पर है तो किसी एक स्थान से अपना नाम हटवाएं, इसके लिये तो फॉर्म ईआर टू भरकर देना होगा। यदि आपके नाम में या किसी विवरण में त्रुटि है तो फार्म ईआर थ्री भरकर उसमें सुधार करवा सकते हैं।
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सारिका ने कहा कि इस समय अनेक धर्मों के पर्व चल रहे हैं, किसान भी व्यस्त हैं लेकिन वोटर लिस्ट सुधार पर्व को आप प्रदेश पर्व के रूप में लें और आप स्वयं मतदाता सूची में कमी होने पर सुधार करवाएं। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी प्रेरित करें ताकि योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए। ध्यान रखें अंतिम दिनांक 11 अप्रैल है।
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