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भोपाल: धारा 144 लागू करने के आदेश, बोर्ड परीक्षा को लेकर 17 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगी धारा
Wed, 16 Feb 2022 09:42 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Wed, 16 Feb 2022 09:42 AM IST
सार
भोपाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर रोक रहेगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
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भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजधानी भोपाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं। 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 2022 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होना है। इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाएं गए हैं। इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं। परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर एकत्रित होकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
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भोपाल में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 2022 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होना है। इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाएं गए हैं। इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं। परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर एकत्रित होकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
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भोपाल कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की
- फोटो : सोशल मीडिया
इस दौरान परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, स्कूल स्टाफ, सुपरवाइजर, निरीक्षण दल, स्कूल एवं परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा परीक्षा से संबंधित व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।
