{"_id":"61f4d831e2580c1c4e56ac52","slug":"bhaiyyu-maharaj-s-wife-dr-ayushi-s-statement-on-the-verdict-said-the-punishment-for-the-guilty-is-very-less-they-gave-us-life-sentence","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंदौर: भय्यू महाराज की पत्नी डॉ.आयुषी का फैसले पर बयान, कहा- दोषियों को सजा काफी कम है, उन्होंने हमें जीवन भर की सजा दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंदौर: भय्यू महाराज की पत्नी डॉ.आयुषी का फैसले पर बयान, कहा- दोषियों को सजा काफी कम है, उन्होंने हमें जीवन भर की सजा दी
Sat, 29 Jan 2022 11:38 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 29 Jan 2022 11:38 AM IST
सार
भय्यू महाराज सुसाइड केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराज की दूसरी पत्नी डॉ. आयुषी ने कोर्ट के फैसले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को जो सजा दी गई है वह काफी कम है।
विज्ञापन
भय्यूजी महाराज (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
संत भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषियों को सजा 6-6 साल जेल की सजा सुनाई है। भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉ. आयुषी शर्मा का कहना है कि दोषियों को जो सजा दी गई है वह काफी कम हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉ. आयुषी ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं लेकिन दोषियों को जो सजा दी गई है वह काफी कम हैं। उन लोगों ने हमें जीवन भर की सजा दी है। उन्होंने कहा मैंने अभी कोर्ट की प्रोसिडिंग या आर्डर शीट नहीं पढ़ी है मैं एक बार उसको देख लूं, परिवार के बड़े लोगों से बात करके आगे क्या करना है इस पर विचार करुंगी।
बता दें मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राष्ट्र संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में इंदौर की कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और केयरटेकर पलक को दोषी ठहराया है और सभी दोषियों को 6-6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आदेश में बताया गया कि सेवादारों ने भय्यू महाराज को इतना प्रताड़ित किया था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन
बता दें मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राष्ट्र संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में इंदौर की कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और केयरटेकर पलक को दोषी ठहराया है और सभी दोषियों को 6-6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आदेश में बताया गया कि सेवादारों ने भय्यू महाराज को इतना प्रताड़ित किया था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन
