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मध्यप्रदेश: प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पर प्रशासन का शिकंजा, रेरा में पंजीयन करवाना जरूरी, गलत काम किया तो मिलेगी सजा

Fri, 22 Oct 2021 08:27 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: सुभाष कुमार Updated Fri, 22 Oct 2021 08:27 PM IST
सार

कार्रवाई से उन लोगों में हडक़ंप मचा है जो इस तरह के कामों से लिप्त है। प्रशासन ने अब प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को भी हिदायत दे दी है कि नियमों के दायरे में रहकर काम करें। गड़़बड़ी की तो कार्रवाई की जाएगी। 

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Administration Gripes on property brokers in indore madhya pradesh, necessary to register in RERA, punishment for those who done anything wrong
इंदौर में जमीनों की हेराफेरी के मामले में प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

इंदौर में जमीनों की हेराफेरी के मामले में प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण जमींदोज किए जा रहे हैं। कार्रवाई से उन लोगों में हडक़ंप मचा है जो इस तरह के कामों से लिप्त है। प्रशासन ने अब प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को भी हिदायत दे दी है कि नियमों के दायरे में रहकर काम करें। गड़़बड़ी की तो कार्रवाई की जाएगी। 

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दरअसल पिछले दिनों हुई कार्रवाइयों के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने कहा कि रियल एस्टेट शहर की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। रियल एस्टेट के कारोबार में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता तथा ईमानदारी होनी चाहिए। रियल एस्टेट के कारोबार में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की अहम भूमिका है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को चाहिए कि वे जनता के हित में काम करें, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे की जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को शासन की मंशा के अनुरूप नियम और कानून के हिसाब से कार्य करने की जरूरत है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रेरा के तहत अपना पंजीयन करवाएं। पंजीयन नहीं करवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी तथा अवैधानिक कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को छोड़ा नहीं जाएगा। डायरी में संपत्तियों का लेन-देन नहीं करें।   
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रेरा में पंजीयन करवाना जरूरी
बैठक में क्रेडाई, इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन,  इंदौर रियलटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे। कलेक्टर ने बैठक में संपत्तियों के कारोबार के संबंध में नियम और निर्देशों की जानकारी दी और सभी से अपेक्षा व्यक्त की कि वे इसका पूरा पालन करेंगे। सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि वे रेरा के नियमों तथा शासन के निर्देशों और कानूनों के अनुसार जनहित में कार्य करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि सभी प्रॉपटी ब्रोकर्स रेरा में अपने पंजीयन जरूर करवाएं। नगर निगम द्वारा भी इनको लायसेंस देने की प्रक्रिया तय की जा रही है। पंजीयन प्रॉपटी ब्रोकर्स की सूची कलेक्टर कार्यालय की कॉलोनी सेल में रखी जाएगी। जमीनों का क्रय-विक्रय किसी भी हालत में डायरी में नहीं होना चाहिए। 
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उन्होंने कहा कि रेरा में पंजीकृत कॉलोनाइजर और प्रॉपटी ब्रोकर्स आपसी समन्वय से कार्य करें। गड़बड़ी करने वालों को अपने कारोबार में शामिल नहीं करें। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स  को नियम और कानूनों की जानकारी देने के लिए प्रॉपटी ब्रोकर्स  एसोसिएशन और क्रेडाई दोनों मिलकर अपने-अपने स्तरों पर प्रशिक्षण देंगे। कोई भी कॉलोनाइजर भ्रामक विज्ञापन नहीं दें।। विज्ञापन में वास्तविक स्थिति, सुविधाओं और रेरा के पंजीयन की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए।

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