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कोरोना वायरस: मध्यप्रदेश में 6500 कैदियों को जेल से किया गया रिहा
Sun, 17 May 2020 03:08 PM IST
आसिम खान
पीटीआई, भोपाल
पीटीआई, भोपाल
Published by: आसिम खान
Updated Sun, 17 May 2020 03:08 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए निर्देश के बाद मध्यप्रदेश की जेलों से करीब अब तक 6,500 कैदियों को रिहा किया गया है।
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मध्यप्रदेश जेल उप महानिरीक्षक संजय पाण्डेय ने रविवार को बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए मध्यप्रदेश में करीब 6,500 कैदियों को पेरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।
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उन्होंने कहा कि इनमें से करीब 3,900 सजायाफ्ता कैदियों को 60 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया है, जबकि अन्य करीब 2,600 विचाराधीन बंदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।
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पाण्डेय ने बताया कि हमने पैरोल पर रिहा किए गए इन कैदियों की रिहाई का समय 60 दिन और बढ़ा दिया है, जबकि अंतरिम जमानत पर छोड़े गए इन बंदियों की रिहाई का समय 45 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इस प्रकार पेरोल पर रिहा कैदियों को 120 दिन और अंतरिम जमानत पर रिहा इन बंदियों को 90 दिन तक की रिहाई मिल गई है।
उन्होंने कहा, 'हमने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए इन कैदियों को रिहा किया है।' इसी बीच, मध्यप्रदेश जेल विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में करीब 131 जेल हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत से अधिक जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की जेलों में 28,500 कैदी रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान में करीब 39,000 कैदी रह रहे हैं। जिन 6,500 कैदियों को कोविड-19 के चलते भीड़ कम करने के लिए छोड़ा गया है, वे अलग हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कुल मिलाकर मध्यप्रदेश की जेलों में क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी हैं।
अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते मध्यप्रदेश सरकार कैदियों को एक बार में अधिकतम 120 दिन की आपात छुट्टी देगी और इन छुट्टियों को उस बंदी के कुल दंड की अवधि में सम्मिलित करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मध्यप्रदेश जेल विभाग ने 13 मई को आदेश जारी किया है।
