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हफ्ते में 5 दिन ही काम: मप्र के सरकारी दफ्तरों में सोमवार से शुक्रवार तक ही होगा कामकाज, 31 मार्च 2022 तक लागू होगा आदेश
Fri, 22 Oct 2021 04:07 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 22 Oct 2021 04:07 PM IST
सार
कोरोनावायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी दफ्तरों को सप्ताह में 5 दिन खोलने के फैसले की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। इससे पहले के आदेश में 31 अक्टूबर 2021 तक ही सप्ताह में 5 दिन काम करने की व्यवस्था की गई थी।
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वल्लभ भवन- भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तरों में एक सप्ताह में पांच दिन ही काम होगा। यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
पिछले साल कोरोना की दस्तक के बाद से ही सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ था। जिंदगी बचाने की होड़ लगी थी। कामकाज पर भी इसका असर हुआ और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू किए गए थे। शासन ने आदेश जारी किया था कि शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में पांच दिन ही काम होगा। सोमवार से शुक्रवार तक दफ्तर में कामकाज की व्यवस्था की गई थी।
मार्च 2022 तक प्रभावशील आदेश
सरकार का हफ्ते में 5 दिन काम का आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक लागू था। इसे देखते हुए कर्मचारियों को लग रहा था कि 1 नवंबर से पहले की ही तरह सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब सरकारी दफ्तरों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) की व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डीके नागेंद्र ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में संपूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील है, जिसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है।
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पिछले साल कोरोना की दस्तक के बाद से ही सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ था। जिंदगी बचाने की होड़ लगी थी। कामकाज पर भी इसका असर हुआ और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू किए गए थे। शासन ने आदेश जारी किया था कि शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में पांच दिन ही काम होगा। सोमवार से शुक्रवार तक दफ्तर में कामकाज की व्यवस्था की गई थी।
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मार्च 2022 तक प्रभावशील आदेश
सरकार का हफ्ते में 5 दिन काम का आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक लागू था। इसे देखते हुए कर्मचारियों को लग रहा था कि 1 नवंबर से पहले की ही तरह सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब सरकारी दफ्तरों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) की व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डीके नागेंद्र ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में संपूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील है, जिसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है।
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