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कोरोना संक्रमण रोकने के लिए योगी सरकार सख्त, मास्क नहीं लगाने पर अब देना होगा 500 रुपये जुर्माना

Tue, 07 Jul 2020 09:43 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 07 Jul 2020 09:43 PM IST
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Yogi government strict to stop corona infection Fines of Rs 500 will now be paid for not wearing masks
योगी आदित्यनाथ - फोटो : एएनआई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई बगैर मास्क लगाए मिले तो उस पर जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी की जाए। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने मास्क न पहनने पर चालान की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का फैसला ले लिया है, जिसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। 
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मुख्यमंत्री ने गैर जरूरी आवागमन को रोकने और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है।
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मुख्यमंत्री मंगलवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता को ‘दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी’ को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। 
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उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई बगैर मास्क लगाए मिले तो उस पर जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक 33000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना पर संतोष जताया। कोविड हेल्प डेस्क के सुचारू रूप से संचालन पर जोर दिया। उन्होंने बाल संरक्षण गृह, महिला संरक्षण गृह और वृद्धाश्रम में रहने वालों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जिलास्तर पर एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। निजी अस्पतालों में ट्रूनैट मशीन की स्थापना और इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त आरटीपीसीआर से 30,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं।

मास्क न पहने वालों से वसूले गए 6.52 करोड़
अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि धारा 188 के तहत 85,696 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2,19,935 लोगों को नामजद किया गया है। इस सप्ताह 105 शस्त्रों का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

जनवरी से अब तक कुल 1271 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के वाद दर्ज किए गए हैं। महामारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 15 (3) के तहत मास्क के लिए 14 जून से 4 जुलाई तक 117838 मामले दर्ज किए गए। 

कुल 6,52,43,562 रुपये का जुर्माना वसूला गया। प्रदेश के 3027 हॉट स्पॉट के 823 थाना क्षेत्रों में 8,54,813 मकानों के 49,59,956 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव लोगों की संख्या 8882 है। उन्होंने कहा कि बसों और ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्री मास्क अवश्य पहनें। सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें।
 
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