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योगी सरकार का आदेश: 15 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को महंगाई राहत का एलान, तीन फीसदी का इजाफा

Thu, 23 Dec 2021 09:09 AM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 23 Dec 2021 09:09 AM IST
सार

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा।

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Yogi government s order Dearness relief announced to more than 15 lakh pensioners
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सरकार के 15 लाख से ज्यादा पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने का आदेश हो गया है। विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार द्वारा बुधवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि इस राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 28 प्रतिशत से बढ़कर 1 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत हो जाएगी। 

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यह आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनर्स पर भी लागू होंगे जिन्हें सरकारी पेंशनर्स के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है।
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संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

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