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यूपी में बढ़ेंगे शराब के दाम, दुकानों की लाइसेंस फीस 20 प्रतिशत तक बढ़ी

Wed, 22 Jan 2020 10:16 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 22 Jan 2020 10:16 AM IST
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yogi cabinet Liquor shops license fees increased by 20 percent
सांकेतिक तस्वीर
योगी कैबिनेट ने वित्तीय सत्र 2020-21 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में 10 से 20 फीसदी तक की वृद्धि की गई है। इससे शराब के दाम में बढ़ोतरी की संभावना है। नई नीति में बीयर की दुकानों पर वाइन भी उपलब्ध रहेगी।
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प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि देसी शराब की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस में 2019-20 के मुकाबले 10 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। वहीं, विदेशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस 20 फीसदी, जबकि बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। 
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अगले सत्र के लिए देसी शराब के दाम में चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करते हुए 222 के स्थान पर 226 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि भूसरेड्डी का कहना है कि लाइसेंस फीस बढ़ने से शराब के दाम पर अधिक असर नहीं पडे़गा, क्योंकि केवल बेसिक लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है।
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ऑनलाइन होगा शराब की दुकानों का आवंटन
नई आबकारी नीति में व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन लेन-देन पर जोर दिया गया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि शराब की दुकानों का आवंटन ऑनलाइन ही किया जाएगा। ई लॉटरी का प्रत्येक चरण पूरे प्रदेश में एक साथ, एक दिन में कराया जाएगा। 
 

नई आबकारी नीति में पारदर्शी लेन-देन पर जोर

प्रदेश में एक आवेदक को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी। अवैध तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए सभी तरह की बोतलों पर बार कोड लगाया जाएगा। कोई भी ग्राहक बार कोड से चेक कर शराब खरीद सकेगा। 

31 मर्च को बचे प्रोडक्ट को शेड्यूलिंग बिलिंग करा कर अप्रैल में बेच सकेगा। यह व्यवस्था पहली बार की गई है। नई नीति में आबकारी राजस्व जमा करने के मैन्युअल चालान प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। आनलाइन प्रक्रिया राजकोष के माध्यम से भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

भूसरेड्डी ने बताया कि 2020-21 में शराब की फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस. (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों द्वारा बिक्री की जाने वाली बोतल के क्यूआर कोड को स्कैन करके बिक्री किए जाने को अनिवार्य किया गया है। 

साथ ही माइक्रो ब्रिवरी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर 150 रुपये प्रति बल्क ली को घटाकर 60 रुपये प्रति बल्क लीटर किया गया है।

हवाई अड्डों पर भी दिए जाएंगे लाउंज बार लाइसेंस

विशेष रेलगाड़ियां और क्रूज के पर्यटकों के लिए प्रदेश की सीमा में शराब परोसने का विशेष लाइसेंस दिया जाएगा। पहले रेलगाड़ियों के लिए यह लाइसेंस नि:शुल्क था अब इसके लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लाउन्ज बार लाइसेंस भी दिए जाएंगे।

क्लब के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होगी फीस
होटलों के बार लाइसेंस फीस कमरों के आधार पर तय की गई है। यह तीन श्रेणी में होगी। जबकि क्लब बार की लाइसेंस फीस क्लब के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी जिसे 2 श्रेणी में रखा गया है।
 
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