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आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ वारंट बी जारी, सदर कोतवाल को दी थी वर्दी उतरवाने की धमकी
Tue, 12 Jan 2021 07:42 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 12 Jan 2021 07:42 PM IST
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विधायक सोमनाथ भारती
- फोटो : self
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आप विधायक व पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें और बढ़ गईं हैं। सदर कोतवाली में सोमवार को दर्ज कराए गए मामले में कोर्ट ने आरोपी विधायक सोमनाथ भारती के विरुद्ध वारंट-बी जारी किया है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने मामले में आरोपी विधायक को 15 जनवरी को जिला कारागार सुल्तानपुर से तलब करने का आदेश दिया है।
कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक 11 जनवरी को सदर कोतवाल अतुल सिंह ने सोमनाथ भारती समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज करने व जान से मार डालने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया था कि आप विधायक ने सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सदर कोतवाल को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी।
मंगलवार को मामले के विवेचक अरुण कुमार अवस्थी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में सुल्तानपुर जिला जेल में निरुद्ध आरोपी विधायक सोमनाथ भारती की तलबी के लिए वारंट बी जारी करने की याचना की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक की तलबी के लिए वारंट बी जारी करने का आदेश दिया।
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कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक 11 जनवरी को सदर कोतवाल अतुल सिंह ने सोमनाथ भारती समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज करने व जान से मार डालने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया था कि आप विधायक ने सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सदर कोतवाल को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी।
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मंगलवार को मामले के विवेचक अरुण कुमार अवस्थी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में सुल्तानपुर जिला जेल में निरुद्ध आरोपी विधायक सोमनाथ भारती की तलबी के लिए वारंट बी जारी करने की याचना की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक की तलबी के लिए वारंट बी जारी करने का आदेश दिया।
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