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मल्टी टोन हॉर्न लगाया तो वाहन होगा सीज

Fri, 03 Jan 2014 11:40 PM IST
शोभित श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 03 Jan 2014 11:40 PM IST
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vehicle will be seized if used pressure horn

अवैध तरीके से मल्टी टोन हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर दिया गया है।

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सूबे के सभी जिलों में पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस बाबत आदेश दिए गए हैं।

सरकार की मंशा पर हो रही इस कार्रवाई में अवैध तरीके से मल्टी टोन हॉर्न लगाने वालों के वाहन सीज करने तक की कार्रवाई होगी।

शासन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में हुए विमर्श पर अमल करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक यातायात आरपी सिंह ने इसके निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे हॉर्न का प्रयोग करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी से अनुमति लेनी होती है।

वाहनों की चेकिंग में अगर किसी वाहन में ऐसे हॉर्न लगे पाए जाते हैं और चालक या वाहन स्वामी के पास इसके लिए अनुमति पत्र नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में मोटर ह्वेकिल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज भी किया जाएगा।

एडीजी ने बताया कि इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में अवैध तरीके से मल्टी टोन हॉर्न लगे वाहनों को छोड़ा न जाए।

साथ ही जिलों में होने वाली दिन-प्रतिदिन की कार्रवाई से यातायात निदेशालय को लगातार अवगत कराए जाने को कहा गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने गुरुवार को मल्टी टोन हॉर्न लगाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्णय लेते हुए इस बाबत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

यह निर्णय गुरुवार को गृह व परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में लिया गया था। इसी बैठक में लाल-नीली बत्तियों की बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगाने की बात भी तय हुई थी।
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इसके लिए सरकार ने परिवहन आयुक्त, ट्रेड टैक्स कमिश्नर व एडीजी ट्रैफिक की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

कमेटी इन बत्तियों की बिक्री किस प्रकार प्रतिबंधित की जाए इस पर नियम-कानून बनाएगी। इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए जो कार्ययोजना बनाई जा रही है उसे परिवहन विभाग के अधिकारी तैयार कर रहे हैं।
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उच्च स्तरीय बैठक में शामिल रहे अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था मुकुल गोयल ने जानकारी दी कि परिवहन विभाग के अधिकारी यह योजना तैयार कर रहे हैं कि किन चरणों में योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाए।


क्रियान्वयन की कार्यवाही यातायात पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर करेगा।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों लाल-नीली बत्तियों की संख्या कम करने के साथ ही मल्टी टोन हॉर्न के प्रयोग पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी।

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