{"_id":"68c6e390358f34cc3e031a30","slug":"up-there-will-be-no-written-exam-for-selection-to-the-post-of-chief-constable-motor-transport-2025-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं, ज्येष्ठता के आधार पर होगी भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं, ज्येष्ठता के आधार पर होगी भर्ती
Sun, 14 Sep 2025 09:17 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 14 Sep 2025 09:17 PM IST
सार
मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के लिए लॉजिस्टिक मुख्यालय ने लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का प्रस्ताव भेजा था। इस पर भर्ती बोर्ड ने जवाब दिया है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि ज्येष्ठता के आधार पर हो सकती है। डीजीपी मुख्यालय की लॉजिस्टिक शाखा ने नियमावली में दिए गए प्रावधान के अनुसार रिक्त पदों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने का प्रस्ताव उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा था, हालांकि बोर्ड ने मोटर परिवहन शाखा के सभी पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति होने की वजह से इन पदों पर भी वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए नियमावली में संशोधन करने को कहा है।
विज्ञापन
भर्ती बोर्ड ने एडीजी लॉजिस्टिक को भेजे पत्र में कहा है कि उप्र पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के नियमों के मुताबिक मुख्य आरक्षी चालक, उप निरीक्षक मोटर परिवहन और निरीक्षक मोटर परिवहन के पदों पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर करने का प्रावधान दिया गया है। समानता के आधार पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का पद भी अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भरा जाना समीचीन प्रतीत होता है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर, सोमवार शाम से इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; जारी हुई चेतावनी
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - मुख्यमंत्री योगी ने आम जनता से यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के मांगे सुझाव, अब तक डेढ़ लाख फीडबैक आए
लिहाजा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की सभी रिक्तियां विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के संबंध में दी गई व्यवस्था को समाप्त कर ज्येष्ठता के आधार पर भरे जाने के प्रावधान नियमावली में संशोधित करने की आवश्यकता है। बोर्ड ने इस संबंध में नियमावली में संशोधन करने के लिए विचार करने को कहा है। बता दें कि मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के वर्ष 2020 से 2026 तक के 176 रिक्त पदों पर पदोन्नति होनी है। नियमावली में संशोधन के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।