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यूपी: प्राइमरी स्कूलों में फिलहाल नहीं होंगी शिक्षक भर्ती, लेकिन बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय

Wed, 07 Feb 2024 06:59 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 07 Feb 2024 06:59 AM IST
सार

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में फिलहाल किसी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने सदन में स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी। 

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UP: There will be no teacher recruitment in primary schools at present, but the honorarium of Shikshamitras ma
सरकार ने कहा कि स्कूलों में अभी पर्याप्त शिक्षक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। लिहाजा भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं हैं।
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सपा विधायक अनिल प्रधान और अभय सिंह के सवाल के जवाब में राज्यमंत्री ने माना कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हैं। अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों की कुल संख्या 6,28,915 है। प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्र पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 छात्र पर एक शिक्षक का प्रावधान है। इसके अनुसार परिषदीय विद्यालयों पर्याप्त शिक्षक हैं। बीते सात साल में सरकार ने 1,26,371 सहायक अध्यापकों की भर्ती की है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
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शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार
सपा विधायक स्वामी ओमवेश और अजय कुमार के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। संदीप सिंह ने विधानसभा में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर हुए समायोजन को रद्द किया गया था। उस समय उनका मानदेय 3500 रुपये था। 2017 में सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय करीब तीन गुना बढ़ाकर 10000 रुपये महीना किया। उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने को लेकर शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में कमेटी गठित कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की है।
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