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यूपी: 2019 बैच तक के दरोगा-सिपाहियों का अनुकंपा के आधार पर होगा तबादला...यहां लीजिए पूरा अपडेट
Fri, 16 Jan 2026 07:54 PM IST
आकाश द्विवेदी
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: आकाश द्विवेदी
Updated Fri, 16 Jan 2026 07:54 PM IST
सार
यूपी पुलिस में स्थानांतरण नीति में बदलाव किया गया है। 2019 बैच तक के दरोगा-सिपाहियों का तबादला अनुकंपा के आधार पर होगा। इसके बाद के कर्मियों को सीमित शर्तों में ही यह सुविधा मिलेगी। गृह जनपद या सीमावर्ती जिलों में तैनाती पर रोक रहेगी।
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
यूपी पुलिस विभाग ने स्थानांतरण नीति बदलाव किया है। वर्ष 2019 बैच तक के भर्ती दरोगा और सिपाहियों का स्थानांतरण सामान्य मामलों में अनुकंपा के आधार पर होगा। वहीं इसके बाद के भर्ती दरोगा व सिपाहियों के लिए अनुकंपा स्थानांतरण तभी संभव है जब पति-पत्नी दोनों पुलिस विभाग में ही नियुक्त हों।
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कोई भी इंस्पेक्टर, दरोगा व सिपाही अपने गृह जनपद के या सीमावर्ती जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने इस संबंध में सभी अफसरों को दिशा निर्देश भेजे हैं। जिसमें ये भी बताया गया है कि स्थानांतरण के संबंध में पुलिसकर्मी मुख्यालय में उपस्थित हो रहे हैं।
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तमाम पुलिसकर्मियों के पास मुख्यालय में उपस्थित होने की अनुमति भी नहीं होती है तो कइयों के पास अनुमति पत्र तो होता है लेकिन सेवा विवरण नहीं होता है। सेवा विवरण न होने से स्थानांतरण संबंधी निर्णय नहीं लेने में देरी होती है। अनुमति पत्र के साथ सेवा विवरण होना अनिवार्य है।
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