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यूपी: अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी; ऐसे होगा फायदा

Fri, 21 Nov 2025 09:34 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 21 Nov 2025 09:34 PM IST
सार

UP Cabinet decision: यूपी के शहरी क्षेत्रों में अब दुकान के साथ मकान बना सकेंगे। आम शहरियों को लाभ देने के लिए कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी। 

 

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UP: Shops can now be built alongside houses in cities, orders issued after cabinet approval; this is how the
योगी कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आदेश के मुताबिक 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।

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विभाग ने उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को लागू करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी। वहीं, स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा। 
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अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) बढ़ा दिया है। वहीं, 45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर निर्माण पर एफएआर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को भी कम किया गया है। कृषि भू-उपयोग में 7-मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय एवं 18 मीटर सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति प्रदान की गई है। भवन की ऊंचाई सीमा से प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। 
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अब चिकित्सालय एवं शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखंड पर बन सकेंगे। शैक्षिक भवनों के खेल के मैदान, खुले क्षेत्र के नियम तय कर दिए गए हैं। ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से घटा कर बिल्टअप (निर्मित) क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर तथा नॉन- बिल्टअप (अनिर्मित) क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर किये जाने तथा बहु-इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को घटाकर 150 वर्ग मीटर किया गया है। साथ ही, पार्किंग को लेकर भी नियम तय कर दिए गए हैं।

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