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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: School closed till 10th, classes of 11th-12th online, night curfew and restrictions will increase by two hours from today

यूपी : 12वीं तक के स्कूल 16 तक बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, आज से बढ़ जाएंगी पाबंदियां

Thu, 06 Jan 2022 01:08 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 06 Jan 2022 01:08 AM IST
सार

इंटर के विद्यार्थियों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाएगा। टीकाकरण के अगले दिन इन विद्यार्थियों को अवकाश दिया जाएगा।

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UP: School closed till 10th, classes of 11th-12th online, night curfew and restrictions will increase by two hours from today
मुख्यमंत्री योगी

विस्तार

कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में 12वीं तक के सभी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। 15 से 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए विद्यालयों में कैंप लगवाकर टीकाकरण किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। बच्चों को पुष्टाहार उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाएगा। 

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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के  मद्देनजर राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार से स्कूलों को बंद करने समेत कई पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। स्कूलों की बंदी के  संबंध में मंगलवार रात मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की ओर से जारी शासनादेश को लेकर बुधवार को दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही। राजधानी के कई निजी स्कूल प्रबंधकों ने शासनादेश का हवाला देकर यह कहते हुए स्कूल बंद करने से इनकार कर दिया कि यह केवल उन जिलों के लिए है जहां कोविड के 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं।
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लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी स्कूल बंद न किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया। देर शाम शासन की ओर से बयान जारी करके स्थिति साफ की गई कि पूरे प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने तथा 11वीं-12वीं विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आज से बढ़ जाएंगी पाबंदियां
बृहस्पतिवार से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक रात 11 बजे से सुबह 5 तक था जिसे बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले एक हजार से ऊपर हैं वहां जिम, स्पा, सिनेमा हाल, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और खुले स्थानों पर कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सेनिटाइजर और मास्क का प्रयोग अनिवार्य करने के निर्देश भीे दिए गए हैं।

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