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पूर्व मुख्यमंत्रियों को जल्द मिलेगा बंगला खाली करने का नोटिस, इस विभाग से मिली मंजूरी

Fri, 11 May 2018 06:04 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 11 May 2018 06:04 PM IST
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up rajya sampatti vibhag will issue the notice to ex-chief ministers for leaving
बंगले - फोटो : amar ujala

पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए दो-तीन दिन में नोटिस भेज दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण करने के बाद न्याय विभाग ने राज्य संपत्ति विभाग को पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस देने पर सहमति दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी की याचिका पर 7 मई को आदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र आवास आवंटन को निरस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अखिलेश यादव सरकार द्वारा बनाए गए उस एक्ट को ही खारिज कर दिया जिसके तहत पूर्व सीएम को आवंटित बंगलों को वैधता प्रदान की गई थी।
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राज्य संपत्ति विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानूनी राय के लिए न्याय विभाग को भेजा था। न्याय विभाग ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी करने पर सहमति दे दी।
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राज्य संपत्ति विभाग नोटिस तैयार कराकर न्याय विभाग को भेजेगा। नोटिस के प्रारूप पर न्याय विभाग का अनुमोदन लेने के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजेगा। इसमें दो-तीन का समय लग सकता है।

ट्रस्टों को लेकर अभी फैसला नहीं

याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त आईएएस एसएन शुक्ला भले ही ट्रस्टों व सोसाइटीज को आवंटित भवन खाली कराए जाने का तर्क दे रहे हों, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग मामले में कानूनी राय लेकर ही नियमानुसार कार्यवाही करेगा। शीर्ष अदालत के 7 मई के आदेश में ट्रस्टों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।  

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