फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Rahul Gandhi surrenders in court, lawyer says he is MP from Rae Bareli, no chance of him running away; get

यूपी: राहुल गांधी का कोर्ट में सरेंडर, वकील बोले-रायबरेली से सांसद हैं, भागेंगे नहीं; सेना पर टिप्पणी का मामला

Tue, 15 Jul 2025 07:25 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 15 Jul 2025 07:25 PM IST
सार

Rahul Gandhi gets bail: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। यहां उन्हें जमानत दे दी गई। 

विज्ञापन
UP: Rahul Gandhi surrenders in court, lawyer says he is MP from Rae Bareli, no chance of him running away; get
कोर्ट के बाहर अभिवादन करते राहुल गांधी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए मानहानिकारक बयान देने के आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने सशर्त जमानत दे दी। न्यायालय ने आरोपी राहुल गांधी को बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानतें और बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

विज्ञापन


कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख तय की है। इसके पहले आरोपी राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण और जमानत अर्जी दी। इसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि राहुल गांधी न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देंगे और जब भी कोर्ट बुलाएगी उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। कोर्ट ने आगे कहा की जब भी गवाह आएगा तो आरोपी के वकील उससे जिरह करेंगे। अगर आरोपी राहुल गांधी की ओर से विचरण में सहयोग नहीं किया गया तो उनकी जमानत निरस्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विज्ञापन

रायबरेली से सांसद हैं, भागने की संभावना नहीं

कोर्ट में राहुल गांधी को जमानत देने की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा की उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। लिहाजा, उनके भागने की संभावना नहीं है। वहीं, मामले के परिवादी सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव के वकील ने राहुल गांधी की जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह मामला सेना से सेवानिवृत्त तथा पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की मानहानि का है और अगर आरोपी को जमानत दी गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया है।

यह है मामला

सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक ( भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। बताया था कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था। कहा था कि ‘लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों की ओर से हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे’। नौ तारीख को सीमा पर चीनी व भारतीय सेना के बीच विवाद होने के बाद भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी किया था। बताया था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लिहाजा, चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी के झूठे बयान से परिवादी को आघात लगा है और लोग वादी के ऊपर भारतीय सेना को लेकर कटाक्ष करते हैं। वादी ने आरोप लगाकर कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवार और वादी की मानहानि हुई है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed