फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Rahul Gandhi's disproportionate assets case: High Court orders sealing of files; hearing on 12th

यूपी: राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, हाईकोर्ट ने दिए पत्रावली सील करने के आदेश; 12 को सुनवाई

Thu, 07 May 2026 07:43 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 07 May 2026 07:43 PM IST
सार

Rahul Gandhi property: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले सुनवाई की तारीख 12 मई तय की है।

विज्ञापन
UP: Rahul Gandhi's disproportionate assets case: High Court orders sealing of files; hearing on 12th
राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर याचिका की पत्रावली( फाइल) को सील करने और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद, हमें यह उचित लगता है कि इस पेपर-बुक को इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए और इसे विधिवत सील कर दिया जाए। कहा कि अगली सुनवाई की तारीख को इस न्यायालय के बेंच सचिव द्वारा सील खोली जाएगी। इस फाइल को चैंबर में ही सील कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को दोपहर 2.15 बजे चैंबर में करने का आदेश दिया।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने 6 मई को पारित किया, जिसे बृहस्पतिवार को अपलोड किया गया। कोर्ट ने यह आदेश एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988/2018 के तहत लोकसभा सांसद, रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से कथित रूप से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विस्तृत जांच और नियमित मामला (आरसी) दर्ज करने की मांग की गई है।
विज्ञापन


कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दायर की है। याची ने कहा कि इसमें सीबीआई निदेशक, नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, गृह मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को प्रतिवादी बनाया गया है। 6 मई को याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के अभिलेखों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए निर्देश जारी करने हेतु एक अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायालय ने रिकॉर्ड पर ले लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए , लेकिन प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि उन्हें इस मामले में पूर्ण निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, उन्हें निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए। यदि संभव हो, तो वे लिखित निर्देश प्राप्त कर सकते हैं ताकि याचिकाकर्ता की दलीलों से न्यायालय को उचित रूप से अवगत कराया जा सके। कोर्ट ने उक्त आदेश पारित करते हुए इस मामले को 12 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed