फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Rahul Gandhi, Awadhesh, Pappu Yadav to face trial for stealing offerings and mimicry after Parliament

यूपी: राहुल गांधी, अवधेश, पप्पू यादव पर चलेगा मुकदमा, संसद के बाहर चढ़ावा चोरी पर मिमिक्री करने का मामला

Fri, 09 Oct 2026 07:11 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 09 Oct 2026 07:11 PM IST
सार

Case against Rahul Gandhi: कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में राहुल गांधी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और बिहार से सांसद पप्पू यादव को आरोपी बनाया गया है। अर्जी में आरोप है कि भगवा वस्त्र और हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान किया गया। 

विज्ञापन
UP: Rahul Gandhi, Awadhesh, Pappu Yadav to face trial for stealing offerings and mimicry after Parliament
संसद के बाहर प्रदर्शन का मामला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

संसद भवन के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का स्वांग रचने और कथित तौर पर सनातन धर्म का अपमान करने के मामले में सांसद राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वर्णमाला सिंह की अदालत से पारित किया गया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि 31 जुलाई 2026 को भारतीय संसद भवन के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को रीक्रिएट किया गया। 
विज्ञापन


प्रार्थना पत्र में राहुल गांधी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और बिहार से सांसद पप्पू यादव को आरोपी बनाया गया है। अर्जी में आरोप है कि भगवा वस्त्र और हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान किया गया। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और बहुसंख्यक हिंदुओं के आपसी प्रेम को बिगाड़ने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संसद सदस्यों पर साधु का भेष धारण कर दान पत्र से धनराशि चोरी का ड्रामा करने का आरोप है। इससे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। कोर्ट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। परिवादी मनीष पांडेय को दो नवंबर को बयान के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed