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UP : कुम्हारों को बिना आवेदन मिलेगा मिट्टी खुदाई का पट्टा, शासनादेश जारी...इन गांवों में लागू होगी व्यवस्था

Thu, 16 Oct 2025 10:03 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Thu, 16 Oct 2025 10:03 PM IST
सार

सरकार माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को बिना आवेदन ही मिट्टी की खोदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा देगी। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी कर दिया है।

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UP: Potters will receive soil excavation leases without applying, government order issued...the system will be
दीया बनाता कुम्हार ।-संवाद

विस्तार

प्रदेश सरकार माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को बिना आवेदन ही मिट्टी की खोदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा देगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद ने  शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि चकबंदी मैनुअल के पैरा 178 के प्रावधानों के अनुसार जिस गांव में कुम्हारों की संख्या बहुत कम है या एक कुम्हार है। उसके द्वारा मिट्टी कला को संजोए रखने का काम किया जा रहा है और उसने आवेदन या प्रस्ताव नहीं दिया, तो उसे मिट्टी देने के लिए भूमि सुरक्षित करते हुए उसे मिट्टी खुदाई का ठेका दिया जाएगा।

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शासनादेश के बाद अब कुम्हारों को मिट्टी की किल्लत नहीं होगी और माटी कला को बढ़ावा मिलेगा। माटी कला बोर्ड ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजते हुए अनुरोध किया था। इस पर मुहर लग गई। मुहर लगने के साथ ही प्रदेश के सभी 822 ब्लॉकों के 97,941 गांवों में यह व्यवस्था लागू हो गई है।

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