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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP Panchayat Elections: High Court seeks response from government on non-formation of Backward Classes Commiss

यूपी पंचायत चुनाव: पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 19 मई मिली तारीख

Tue, 28 Apr 2026 09:50 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 28 Apr 2026 09:50 PM IST
सार

Panchayat elections in UP: यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 

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UP Panchayat Elections: High Court seeks response from government on non-formation of Backward Classes Commiss
पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक न हो पाने के मामले मेंअपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है।  

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न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने पर अवमानना की कार्यवाही चलाए जाने की मांग की गई है। 
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याचिका में 4 फरवरी 2026 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया था कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा और संबंधित कानून के तहत इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से आए इस जवाब के आधार पर हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया था। मौजूदा अवमानना याचिका में इसी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक उक्त आयोग का गठन नहीं किया गया, जो कोर्ट की अवमानना की परिधि में आता है।

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