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UP: 69000 शिक्षक भर्ती में फिर से बनेगी मूल चयन सूची, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने शुरू किया मंथन
Thu, 21 May 2026 11:01 PM IST
Akash Dwivedi
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Thu, 21 May 2026 11:01 PM IST
सार
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई मूल चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग आरक्षण नियमों के अनुसार सूची बनाने पर मंथन कर रहा है। वहीं आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी सभी याचियों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं।
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69000 शिक्षक भर्ती (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से चयन सूची बनाने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनाने की तैयारी है। वहीं चयन से वंचित अभ्यर्थी याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर मूल चयन सूची बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार को छह हफ्ते का समय दिया गया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया। विभागीय अधिकारियों ने इसके अनुसार बैठक कर मंथन शुरू किया।
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दूसरी तरफ पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सभी आरक्षण प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नौकरी देने का प्रस्ताव पेश करे तो यह मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस पर पहला हक उन प्रभावित अभ्यर्थियों का है जो 2020 से हाईकोर्ट में याची बनकर तथा 2023 से डबल बेंच में याची बनकर और अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं।
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