फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Now you can challenge the wrong challan, you can lodge an online complaint within 45 days.

यूपी: अब गलत चालान कटने पर दे सकते हैं चुनौती, 45 दिन में ऑनलाइन शिकायत का मौका; 30 दिन में निस्तारण

Thu, 24 Sep 2026 06:33 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 24 Sep 2026 06:33 AM IST
सार

Vehicle challans: यूपी में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गलत चालान कटने को चुनौती दी जा सकेगी। चालान कटने के 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन शिकायत का मौका मिलेगा। 

विज्ञापन
UP: Now you can challenge the wrong challan, you can lodge an online complaint within 45 days.
गाड़ी के चालान को दे सकते हैं चुनौती। - फोटो : संवाद।

विस्तार

घर पर खड़ा वाहन और चालान कहीं और का, दोपहिया के नंबर पर चार पहिया का चालान या बिना गलती के चालान कटने जैसी शिकायतों के लिए अब वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने चालान को ऑनलाइन चुनौती देने की सुविधा बुधवार आधी रात से शुरू कर दी है। चालान होने के 45 दिन में घर बैठे नेक्स्ट जेन ई चालान एप में जोड़े गए नए फीचर के जरिये शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत का निस्तारण 30 दिन में किया जाएगा।

विज्ञापन


अब तक चालान को चुनौती देने के लिए वाहन मालिकों को विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। अधिकारियों के मुताबिक, अगर चालान होने पर वाहन मालिक को कोई शिकायत नहीं है तो 75 दिन में भुगतान करना होगा। चालान को चुनौती देने के बाद यदि फैसला वाहन मालिक के खिलाफ आता है तो उसे चालान जारी होने से चार महीने के भीतर धनराशि जमा करनी होगी या 50 प्रतिशत राशि जमा कर न्यायालय में अपील की जा सकेगी। ऐसा नहीं करने पर वाहन से संबंधित आरटीओ के सभी काम ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इससे वाहन के फिटनेस, ट्रांसफर और नवीनीकरण जैसे काम नहीं हो पाएंगे। यही नहीं चुनौती दिए गए चालानों के निस्तारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) तैनात किए गए हैं।

विज्ञापन

दो दिन तक पुराने चालान नहीं होंगे निस्तारित

एनआईसी ने नेक्स्ट जेन ई-चालान एप को अपडेट किया है। फिलहाल एनआईसी अधिकारी डाटा माइग्रेशन का काम कर रहे हैं। इससे शुक्रवार तक पुराने चालानों की राशि एप से जमा नहीं हो सकेगी। अगले दो दिन तक पुराना डाटा पोर्टल पर भी नहीं दिखेगा।

विज्ञापन

प्रदेश में लागू हुई व्यवस्था

नई व्यवस्था से चालानों के समयबद्ध निस्तारण के साथ विभाग के राजस्व में भी सुधार होगा। नई व्यवस्था बुधवार आधी रात से लागू हो गई है। डाटा माइग्रेशन के चलते शुक्रवार तक पुराने चालानों का भुगतान एप पर नहीं हो सकेगा।- प्रभात पांडेय, आरटीओ प्रवर्तन
 
विज्ञापन

 प्रदेश में वाहनों के ई चालान की पुरानी व्यवस्था बुधवार रात से बंद कर दी गई है। पुरानी व्यवस्था के लंबित काम पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यातायात निदेशालय ने सभी पुलिस अधिकारियों को न्यायालय और लोक अदालत की रसीदें अपलोड करने के निर्देश दिए थे। ये डाटा बुधवार रात फीड कर लिया गया है। अब पुरानी ई चालान व्यवस्था के लंबित आंकड़ों को भी नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया हो रही है। अगर कहीं लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed