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यूपी: पराली जलाने पर अब लगेगा जुर्माना, होगी एफआईआर, जिलों के डीएम-कमिश्नर को दिए गए निर्देश
Sat, 14 Oct 2023 06:53 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Sat, 14 Oct 2023 06:53 AM IST
सार
किसानों को बताया जाए कि पराली जलाने की सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसानों को बताएं कि पराली या फसलों के बचे वेस्ट को डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाया जा सकता है।
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पराली जलाने पर होगी कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि अगर किसान पराली जलाते हैं, तो उनसे जुर्माना वसूला जाए और एफआईआर दर्ज कराई जाए। शुक्रवार को एनसीआर के आठ व 10 अन्य जिलों के डीएम-कमिश्नर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उन्होंने यह निर्देश दिए। कहा कि जिलों में पराली जलाने की कड़ी निगरानी की जाए।
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राजस्व ग्राम के लिए लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाए कि वह अपने क्षेत्र में पराली न जलाने दें। ग्राम पंचायत, विकास खंड, तहसील व जिला स्तरीय टीमों का गठन कर जन जागरूकता व प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने कहा कि किसानों को बताया जाए कि पराली जलाने की सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसानों को बताएं कि पराली या फसलों के बचे वेस्ट को डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाया जा सकता है।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर तथा अलीगढ़, मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, रामपुर, एटा, इटावा, संभल व बरेली के डीएम-कमिश्नर जुड़े। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि राजशेखर आदि अधिकारी मौजूद रहे।