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यूपी: प्रदेश में छह माह तक नहीं हो सकेगी किसी भी प्रकार की हड़ताल, सरकार ने जारी किया आदेश

Thu, 11 Dec 2025 10:01 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 11 Dec 2025 10:01 PM IST
सार

Strike in UP: यूपी में छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं हो पाएगी। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 

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UP: No strikes of any kind will be allowed in the state for six months, government issues order
सरकार ने लिया फैसला। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उत्तर प्रदेश में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है।

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अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी छह माह तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा।

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